अब निराधार महिलाओं की 25 वर्ष से अधिक आयु की संतान होने पर भी मिलेगी पेंशन


  • प्रत्येक वर्ष उत्पन्न अहवाल प्रस्तुत करने की शर्त रद्द, अब पाँच साल में देना होगा उत्पन्न अहवाल.

गोंदिया। 14 अगस्त : बेआश्रित, निराधार, दिव्यांगजनों आदि को केंद्र व राज्य शासन स्तर पर संयुक्त रूप से मिलने वाली आर्थिक सहायता पेंशन में कुछ शर्तों के चलते हजारों लोग योजना से वंचित थे। विधवा व निराधार महिलाओं को 25 वर्ष से ऊपर आयु की संतान होने पर संजय गांधी निराधार योजना का लाभ नही मिल पा रहा था।

इन निराश्रित, निराधार, महिलाओं, दिव्यांगजनों एवं वृद्ध लोगों को शासन स्तर पर आर्थिक सहायता प्राप्त हो, उन्हें आर्थिक आधार मिले इस हेतु विधायक विनोद अग्रवाल सतत प्रयासरत होकर मंत्रालय स्तर पर उठापटक कर आवाज़ उठा रहे थे।

विधायक विनोद अग्रवाल के इसी अथक प्रयासों के चलते राज्य सरकार ने हाल ही में निराश्रित, निराधार, महिलाओं, दिव्यांगजनों एवं वृद्ध लोगों को शासन स्तर पर पेंशन योजना का लाभ देने व कुछ शर्तों को रद्द कर नया शासन निर्णय जारी कर बड़ी राहत दी है।

इस राहत के तहत अब सभी लाभार्थियों को 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये पेंशन, हर साल उत्पन्न अहवाल की शर्त रद्द कर पांच साल में एकबार उत्पन्न अहवाल प्रस्तुत करने तथा, संजय गांधी निराधार योजना के तहत विधवा महिलाओं को उसकी 25 वर्ष से अधिक उम्र की संतान होने पर भी योजना का लाभ प्राप्त होगा। शासन स्तर पर निराधारों के हक के लिए इस संघर्ष हेतु सभी लाभार्थियों ने खुशी जाहीर कर विधायक विनोद अग्रवाल का आभार व्यक्त किया।


 

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